जोधपुर.
राजस्थान हाईकोर्ट की अवमानना के मामले में कोर्ट ने बाड़मेर के पुलिस उपअधीक्षक और आइओ विक्रमसिंह को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब तलब किया है।
जस्टिस डॉ. पीएस भाटी ने सोमवार को यह आदेश बाड़मेर जिले के कालूड़ी गांव के धनसिंह व अन्य की ओर से दायर याचिका की सुनवाई में दिए।
गांव के एक वर्ग के लोगों ने राजपुरोहित सामाज के लोगों के विरुद्ध एससीएसटी एक्ट में एफआइआर दर्ज कराई थी। हाइकोर्ट ने गत 7 सितम्बर को इस मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।
याचिकाकत्र्ताओं ने व्यक्तिगत तौर पर इसकी जानकारी उपअधीक्षक विक्रमसिंह को दी थी। इसके बावजूद आआइओ ने 8 सितम्बर को याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार कर 10 सितंबर को ट्रायल कोर्ट में पेश कर दिया जहां हाइकोर्ट का आदेश दिखाने पर जमानत हो गई।
इस पर जांच अधिकारी के विरुद्ध अदालत के आदेश की अवमानना याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता धनसिंह की ओर से एसपी शर्मा व जसराज राजपुरोहित ने पैरवी की।
राजस्थान हाईकोर्ट की अवमानना के मामले में कोर्ट ने बाड़मेर के पुलिस उपअधीक्षक और आइओ विक्रमसिंह को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब तलब किया है।
जस्टिस डॉ. पीएस भाटी ने सोमवार को यह आदेश बाड़मेर जिले के कालूड़ी गांव के धनसिंह व अन्य की ओर से दायर याचिका की सुनवाई में दिए।
गांव के एक वर्ग के लोगों ने राजपुरोहित सामाज के लोगों के विरुद्ध एससीएसटी एक्ट में एफआइआर दर्ज कराई थी। हाइकोर्ट ने गत 7 सितम्बर को इस मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।
याचिकाकत्र्ताओं ने व्यक्तिगत तौर पर इसकी जानकारी उपअधीक्षक विक्रमसिंह को दी थी। इसके बावजूद आआइओ ने 8 सितम्बर को याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार कर 10 सितंबर को ट्रायल कोर्ट में पेश कर दिया जहां हाइकोर्ट का आदेश दिखाने पर जमानत हो गई।
इस पर जांच अधिकारी के विरुद्ध अदालत के आदेश की अवमानना याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता धनसिंह की ओर से एसपी शर्मा व जसराज राजपुरोहित ने पैरवी की।