- सुप्रीम कोर्ट इस संशोधित क़ानून का परीक्षण करेगा
- केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 6 हफ़्ते में जवाब मांगा है
- सुप्रीम कोर्ट ने क़ानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया
नई दिल्ली: sc st act पर मचे बवाल के बीच सुप्रीम कोर्ट इस संशोधित क़ानून का परीक्षण करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 6 हफ़्ते में जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने क़ानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा है कि बिना सुनवाई रोक लगाना वाजिब नहीं है. वकील पृथ्वी राज चौहान और प्रिया शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 20 मार्च के आदेश को किया जाए लागू. एससी-एसटी संशोधन के माध्यम से जोड़े गए नए कानून 2018 में नए प्रावधान 18 A के लागू होने से फिर दलितों को सताने के मामले में तत्काल गिरफ्तारी होगी और अग्रिम जमानत भी नहीं मिल पाएगी. याचिका में नए कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है. एससी-एसटी संशोधन कानून 2018 को लोकसभा और राज्यसभा ने पास कर दिया था और इसे नोटिफाई कर दिया गया है.