कालूडी प्रकरण राजनीतिक घडंयत्र हाईकोर्ट

एससी/एसटी एक्ट के मामले में दर्ज एफआईआर
में गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक
बाडमेर के कालूडी गाँव के
एससी एसटी एक्ट मामले में

हुई सुनवाई
 जोधपुर।

राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस पीएस भाटी
की अदालत ने बाड़मेर के कालूडी गांव के
निवासी धघनसिंह राजपुरोहित व अन्य की
ओर से धारा 482 के तहत दायर याचिका
पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी पर रोक
लगा दी है। वाचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता
एसपी शर्मा ने पैरवी करते हुए कहा कि
कालूडी सहित राजपुरोहितो के चार गांवों
के लोगों पर एससी एसटी एक्ट के तहत
मुकदमा करवाया गया है। एफ आई आर में
आरोप है कि इन लोगो ने एससी एसटी के
लोगों को गांव से बहिष्कृत करने के साथइनके बच्चों को स्कूल नहीं जाने देते हैं
जबकि मौके पर गांव में ऐसा कोई वातावरण
नहीं है कल मुकदमा दर्ज कराया गया
है। अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की
बदतर कहा कि अग्रिम जमानत
का प्रावधान नहीं होने के चलते अनुसं
पूरा होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगस जान जाये।
क्योंकि यह पूरा मामला राजनीतिक घडंयत्र
है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता ओं की गिरफ्तारी
पर रोक लगाते हुए उन्हे अनुसंधान में सहयोग
करने के निर्देश दिये हैं। वहीं केस डायरी
भी हाईकोर्ट में तलब की गई है।


सुरेश राजपुरोहित ईटवाया

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